IPC की धारा 171F (IPC Section 171F) में निर्वाचनों पर असम्यक् प्रभाव डालने या प्रतिरूपण के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, यानी किसी और के नाम पर मतदान करना या चुनावों में अनुचित प्रभाव डालना। धारा 171F आईपीसी (IPC) में इस संबंध में क्या कहती है?
Indian Penal Code: : भारतीय दंड संहिता में चुनावों और मतदानों से
संबंधित कई तरह के अपराधों को लेकर प्रावधान मिलते हैं। साथ ही उनकी सजा को भी परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 171F (IPC Section 171F) में निर्वाचनों पर असम्यक् प्रभाव डालने या प्रतिरूपण के लिए सजा का प्रावधान है, यानी किसी और के नाम पर मतदान करना या चुनावों में अनुचित प्रभाव डालना। IPC की धारा 171F इस संबंध में क्या कहती है?
Indian Penal Code Section 171F ( IPC Section 171F )
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171F (Section 171F) में अनुचित प्रभाव (undue influence) डालने या किसी और के नाम पर फर्जी मतदान करने के लिए सजा का प्रावधान है। IPC की धारा 171F के अनुसार, कोई व्यक्ति असम्यक् असर या प्रतिरूपण (Undue influence or personation) का अपराध (offence) करेगा। ऐसा करने वाले दोषी को कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है। या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। या उसे दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है कि यह जमानती (Bailable) या गैर-संज्ञेय (Non-cognizable) अपराध है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है।
TEG : IPC Section 171F | Indian Penal Code | भारतीय दंड संहिता
यहाँ भी क्लिक करे : trisha kar madhu ka birla video यह तेजी से इंटनेट पैर वायरल हो रहा हैं