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दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लगाई फटकार, ऐड फंड को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का दिया आदेश

दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लगाई फटकार, ऐड फंड को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का दिया आदेश

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, ऐड फंड को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि यदि दिल्ली सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो यह राशि इस वर्ष के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विज्ञापन बजट से पुनर्निर्देशित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि यदि दिल्ली सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो यह राशि इस वर्ष के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विज्ञापन बजट से ली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए बाकी 415 करोड़ रुपये एक हफ्ते में चुकाए, नहीं तो कोर्ट दिल्ली सरकार के 550 करोड़ रुपये के विज्ञापन बजट को कुर्क कर लेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर दिल्ली सरकार तीन साल में विज्ञापनों पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान क्यों नहीं दे सकती।

मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को है.
क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया।

पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों की तरह दिखने वाली आरआरटीएस ट्रेनों में यात्री-केंद्रित सुविधाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें कोच के भीतर सामान वाहक और लघु स्क्रीन शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दिल्ली और मेरठ के बीच भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या आरआरटीएस के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया है।

संपूर्ण 82.15 किलोमीटर लंबी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस जून 2025 तक पूर्ण परिचालन कार्यक्षमता के लिए निर्धारित है।

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Author: timesstoday.com

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